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कोविड कर्फ्यू: सरकार ने फिर बदले नियम, जानें किस पर रहेगी सख्ती और किसे मिलेगी छूट


कोविड कर्फ्यू: सरकार ने फिर बदले नियम, जानें किस पर रहेगी सख्ती और किसे मिलेगी छूट 
 देहरादून : सरकार ने कोविड कर्फ्यू के दौरान बाजार को खोलने की अवधि को बढ़ा दिया है। कर्फ्यू के तीन दिन बाजार सुबह आठ बजे से शाम पांच तक खुलेंगे। पहले यह समय सीमा सुबह आठ बजे से दोपहर एक बजे तक की थी। इसके साथ ही सार्वजनिक यात्री वाहनों को शतप्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की छूट दे दी गई है।मंगलवार को मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड कर्फ्यू के पांचवे चरण में नई संशोधित एसओपी जारी की। कोरोना संक्रमण को लगातार घटते देख व्यापारी भी बाजारों को ज्यादा समय तक खुला रखने की मांग कर रहे थे। बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने बाजार को दोपहर एक बजे के बजाए शाम पांच बजे तक खोलने की अनुमति दे दी। मालवाहक वाहनों को सामान लोड-अनलोड करनेकी अनुमति होगी। सभी होलसेलर, रिटेलर दुकानों को गोदामों में सामान लोड-अनलोड करने की हफ्ते के सातों दिन 24 घंटे अनुमति होगी। मुख्य सचिव के अनुसार कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट की वजह से रियायतों को बढ़ाने का निर्णय किया गया है।  इससे पहले छह जून को जारी एसओपी के कुछ प्रमुख बिंदू संशोधित किए गए हैं। बाकी व्यवस्थाएं पूर्ववत लागू रहेंगी।

सुविधा 
01: बाजार खुलेंगे शाम पांच बजे तक
कल नौ जून और 11 तथा 14 जून को बाजार सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे रहे। पहले बाजार खुले रखने की समय सीमा केवल दोपहर एक बजे तक ही थी।

02:  पूरी क्षमता से चलेंगी बसें
सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शतप्रतिशत क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है। इस इससे पहले बीते रोज सरकार ने केवल 75 प्रतिशत क्षमता के साथ ही संचालन की छूट दी थी। 

सख्ती
1-सिनेमाहॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिऐटर, ऑडिटोरियम, बार और इनसे जुड़ी गतिविधियां आदि अगले आदेशों तक बंद रहेंगे।
2- 12 और 13 जून को नगर निकाय राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों, आवासीय क्षेत्र, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी आदि भीड़भाड़ वाले स्थानों को निरंतर सेनेटाइज करेंगे।

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