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उत्तराखंड: PCS परीक्षा के लिए उम्र सीमा निकल चुके अभ्यर्थियों को HC से ने दी ये बड़ी राहत


उत्तराखंड: PCS परीक्षा के लिए उम्र सीमा निकल चुके अभ्यर्थियों को HC से ने दी ये बड़ी राहत
नैनीताल. उत्तराखंड में PCS परीक्षा के लिए ओवर ऐज हो गए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी और राहत देने वाली खबर है. उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पीसीएस परीक्षा में आयु सीमा में छूट देने वाली याचिका पर सुनवाई की. HC ने राज्य के सचिव कार्मिक को आदेश दिया है कि PCS परीक्षा में अभ्यर्थियों की आयु सीमा बढ़ाने व अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए 2 हफ़्तों में UPSC व उत्तर प्रदेश की नीति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें. साथ ही पॉलिसी जारी करें.

दरलसल आशुतोष भट्ट, अमित बाटला, गुलफाम, हरेंद्र रावत ने याचिका दाखिल कर कहा कि उनकी आयुसीमा 45 साल हो गयी है. जबकि इस परीक्षा के लिए आयुसीमा 42 साल है. याचिका में कहा गया है कि 10 अगस्त को परीक्षा का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसकी परीक्षा 10 अक्टूबर को होनी है. याचिका में कहा गया है कि राज्य बनने के बाद 6 बार परीक्षा हुई है और 2016 के बाद कोई परीक्षा नहीं हुई है. जिस कारण वो ओवरऐज हो गए हैं. याचिका में कहा गया था कि 2014 में सी सेट पैटर्न लागू किया था. नए पैटर्न के चलते वो क्वॉलिफाई नहीं कर सके.


हाई कोर्ट से आयु सीमा 3 साल बढ़ाने की मांग 


हालांकि यही पैटर्न IAS परीक्षा 2011 में लागू किया गया. क्लियर नहीं करने वालों को केंद्र सरकार ने 2012 में 2 अतिरिक्त अवसर दिए. ओवर ऐज अभ्यर्थियों को यूपी सरकार ने भी अवसर दिया, लेकिन उत्तराखंड में तब से परीक्षा ही नहीं हुई तो उनको मौका नहीं मिल सका. याचिका में आयु सीमा को तीन साल बढ़ाने की मांग कोर्ट से की गई थी. हालांकि इस मामले में सरकार से कोर्ट ने पूछा तो सरकार ने कोर्ट में बताया कि इन लोगों ने प्रत्यावेदन आयोग को भेजा था, उन्होंने हमको दिया है हम उस पर विचार करेंगे.




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