UK बोले तो Uttrakhand

अभी नही तो कभी नही

पंचायत चुनाव: दूसरी बार जुड़वां बच्चे होने वाले लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, एक्ट में संशोधन करेगी सरकार

पंचायत चुनाव: दूसरी बार जुड़वां बच्चे होने वाले लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, एक्ट में संशोधन करेगी सरकार
उत्तराखंड में दूसरी बार में जुड़वां बच्चों होने पर भी अभिभावक पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। जैविक संतान का प्रावधान किए जाने से गोद लिए बच्चों के मामले में भी दो बच्चों का प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इस संबंध में बुधवार को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया। वर्ष 2019 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले राज्य सरकार ने चुनाव लड़ने में दो बच्चों की शर्त लागू कर दी थी। ऐसे में उन्हें दिक्कत आ रही थी, जिनकी दूसरी बार में जुड़वां संतान पैदा हुई। साथ ही तीसरी संतान को गोद लेने वाले अभिभावक भी इसी कारण प्रतिबंधित हो रहे थे।

ऐसे में सरकार ने एक्ट में संशोधन करते हुए, दूसरी बार में जुड़वा संतान होने पर अभिभावक बनने वाले लोगों को छूट दे दी है। साथ ही ऐक्ट में जैविक संतान का उल्लेख किए जाने के चलते गोद लिए बच्चों (पुनर्विवाह के मामलों को शामिल करते) के संबंध में, संबंधित व्यक्ति को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। अलबत्ता इससे ऐसे लोग प्रतिबंधित रहेंगे, जो चुनाव लड़ने के लिए तीसरी संतान गोद देने का दावा करते थे।

Post a Comment

0 Comments