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कोरोना उत्तराखंड: 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, तीन दिन खुलेंगी दुकानें, यह है नई गाइडलाइन..

 
कोरोना उत्तराखंड: 22 जून तक बढ़ा कोविड कर्फ्यू, तीन दिन खुलेंगी दुकानें, यह है नई गाइडलाइन.. 
उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू को 15 जून सुबह छह बजे से 22 जून सुबह छह बजे तक बढ़ा दिया है। कोरोना के मामलों में आई कमी को देखते हुए कुछ रियायत भी दी गई हैं। साथ ही कोरोना संक्रमण में और कमी आने पर 22 जून के बाद प्रदेश में अनलॉक करने के संकेत भी दिए हैं।


शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने भी मीडियाकर्मियों को कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने और उसमें दी गई आंशिक रियायतों की जानकारी दी। तय किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिलाधिकारी परिस्थितियों का आकलन करते हुए कोविड कर्फ्यू में ढील दे सकेंगे।


शादियों में 50 लोगों को अनुमति, कोरोना निगेटिव रिपोर्ट जरूरी 
एसओपी के मुताबिक, विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को 20 से बढ़ाकर अब 50 तक कर दिया गया है। विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए कोविड की आरटीपीसीआर या रेपिड एंटीजन की निगेटिव जांच रिपोर्ट की अनिवार्यता बनी रहेगी। एसओपी के बाकी प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे। वहीं दूसरी ओर अंतिम संस्कार (शव यात्रा) में शामिल होने वालों की अधिकतम संख्या को भी बढ़ाकर 50 कर दिया है। अभी तक यह भी 20 तक ही निर्धारित थी। 

16, 18, 21 को खुलेंगे बाजार 
प्रदेश में इस सप्ताह भी बाजार तीन दिन ही खुलेंगे। 16 जून (बुधवार), 18 जून (शुक्रवार) और 21 जून (सोमवार) को सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिनमें राशन, परचून, जनरल स्टोर शामिल हैं, सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगे। 


अब रोजाना खुलेंगी ये दुकानें 
प्रदेश में मिठाई की दुकानें, फूलों की दुकानें, सब्जियों की दुकानें और दूध की डेयरियां, दैनिक आधार पर सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी। वहीं, प्रदेश में स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 16 जून व 21 जून को खुलेंगी। 

ये रहेगा बंद 
सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्टेडियम, खेल मैदान, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम व बार अभी बंद ही रहेंगे।


राजस्व न्यायालय भी खुलेंगे
प्रदेश सरकार ने राजस्व न्यायालयों को खोलने की भी अनुमति दे दी है। राजस्व न्यायालय कोविड 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत एक दिन में अधिकतम 20 मामलों की सुनवाई कर सकेंगे। 

विक्रम-टेंपो-ऑटो चलेंगे
कोविड कर्फ्यू के दौरान विक्रम, टेंपों व ऑटो चलाने की इजाजत भी दे दी गई है। इसके लिए परिवहन विभाग अलग से मानक प्रचालन प्रक्रिया जारी करेगा। कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए विक्रम, टेंपो और ऑटो का संचालन होगा।

19 व 20 जून को होगा सैनिटाइजेशन
कोविड कर्फ्यू के दौरान 19 जून (शनिवार) और 20 जून (रविवार) को नगर निकाय सभी सार्वजनिक स्थलों, आवासीय क्षेत्रों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजार, मंडी व भीड़ भाड़ वाले स्थानों में सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे।

ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू
-  पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
-  राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
-  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।

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