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कोरोना उतराखंड:प्रदेश में में आठ जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, यह होंगे नए नियम

कोरोना उतराखंड:प्रदेश में में आठ जून तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू, यह होंगे नए नियम
कोरोना संक्रमण में गिरावट को देखते हुए सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ता और बढ़ा दिया। अब आठ जून सुबह छह बजे तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। 10 मई से यह चौथी बार है जब सरकार ने कर्फ्यू को बढ़ाया है। सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि लोगों को राहत देने के लिए इस बार कुछ रियायत भी दी गई है। परचून की दुकानों को हफ्ते दो दिन दोपहर तक और एक दिन किताब और स्टेशनरी की दुकानों को खोलने की रियायत दी गई है। बाकी सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी। वर्तमान करफ्यू की अवधि एक जून सुबह छह बजे खत्म होने जा रही थी।

राहत:
1. एक और पांच जून को एक बजे तक खुलेंगी दुकानें
इस बार परचून और रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं की दुकानों को दो दिन यानि एक और पांच जून को दोपहर एक बजे खोलने की अनुमति दी गई है। पहले हफ्ते में एक दिन और दोपहर बजे तक ही खोला गया था। सामान्य दिनों में फल, सब्जी, डेयरी, मांस, आदि दुकान पूर्व की तरह सुबह आठ बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी।


2. किताब-स्टेशनरी खरीद सकेंगे छात्र
छात्रों की सुविधा को देखते हुए एक जून को राज्य में किताब और स्टेशनरी की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। अभिभावकों और छात्रों की ओर से यह बात उठी थी। किताबों की दुकान बंद होने से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी।

यह व्यवस्था यथावत:
- सरकारी राशन की दुकानें सुबह आठ बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी
- विवाह अथवा शवयात्रा में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं
- सभी शैक्षिक संस्थान, सिनेमा हाल, शॉपिंग मॉल, जिम,स्वीमिंग पूल आदि बंद रहेंगे
- दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
-  बैँक सुबह दस बजे दो बजे तक खुलेंगे, ऑटो मोबाइल रिपेयर वर्कशॉप खुली रहेंगी

वाहन 50 फीसदी क्षमता के साथ ही चलेंगे
देहरादून। संक्रमण की रोकथाम के लिए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही जारी रखने का निर्णय किया है। आगामी सात जून को कोरोना संक्रमण की स्थिति और परिवहन सेवाओं की एक बार फिर समीक्षा की जाएगी। यूपी बोर्डर से होते हुए गढ़वाल-कुमाऊं के बीच सफर करने वाले राज्य के लोगों को आरटीपीसीआर रिपेार्ट की जरूरत नहीं होगी। दून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और यूएसनगर के मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय इलाकों में जाने वाले सभी यात्रियों के आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट निगेटिव रिपेार्ट होना अनिवार्य होगा। अन्य नियम भी पूर्व की तरह लागू होंगे।


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