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देहरादून : इस बार झंडा मेला 2 अप्रैल को, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, यह होंगे नियम...


देहरादून : इस बार झंडा मेला 2 अप्रैल को, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन, यह होंगे नियम... 
देहरादून. देहरादून  में हर साल लगता है विश्व प्रसिद्ध झंडा मेला इस बार इस मेले का आयोजन 2 अप्रैल को होने जा रहा है. ऐसे में बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखकर देहरादून जिला प्रशासन ने कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इन दिशा-निर्देशों में भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार  द्वारा जारी किए गए कई निर्देश शामिल हैं.

प्रशासन ने कहा है कि झंडा साहिब के आरोहण और मेले के आयोजन के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता हो, केवल उतने ही व्यक्ति एकत्रित किए जाएं. अनावश्यक भीड़ न जुटाई जाए. प्रशासन का निर्देश है कि इस बार मेले मेले के आयोजन में झूले प्रतिबंधित रहेंगे. झंडा साहिब के आरोहण और मेले के आयोजन में अन्य राज्य से आनेवाले व्यक्तियों को तभी शामिल होने दिया जाएगा जब उनके पास RT-PCR टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट होगी. बिना निगेटिव रिपोर्ट के किसी भी व्यक्ति का मेला स्थल पर प्रवेश वर्जित होगा.

इनके अलावा भी देहरादून जिला प्रशासन ने मेले को लेकर कई एहतियात बरतने का निर्देश दिया है. जिला प्रशासन ने मेले को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी किया है.

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश इस तरह हैं -

मेला परिसर में आनेवाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. बिना मास्क आनेवाले यात्रियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी.
मेले में आए सभी श्रद्धालुओं के बीच शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाए रखने के लिए आयोजकों को दृष्टिगत गोल घेरे बनाने होंगे. नियम का पालन कराने का उत्तरदायित्व आयोजकों का होगा.
60 साल से ऊपर की महिला, पुरुष, दस साल से कम उम्र के बच्चे या गम्भीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को इस मेले में और यहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में न शामिल होने को कहा गया है.
मेला आयोजक झंडा साहिब के आरोहण से श्रद्वालुओं/ संगतों को जोड़ने के लिए सोशल नेटवर्किंग साइट का इस्तेमाल करें, जिससे अनावश्यक भीड़भाड़ न हो.
जगह-जगह कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक जानकारियां, गाइडलाइन, कंट्रोल रूम नंबर और जागरूकता हेतु पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाए जाएं.

मेले के प्रवेश स्थान पर थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजर आदि की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं. मेले का स्वरूप छोटा और उसकी अवधि कम की जाए.
मेले में खाद्य सामग्री आदि के वितरण से परहेज किया जाए. यदि आवश्यक हो तो खाद्य पदार्थ और पेयजल वितरण के लिए डिस्पोजेबल गिलास और बर्तनों का प्रयोग किया जाए.
मेलास्थल पर आयोजकों द्वारा सभी श्रद्धालुओं, पर्यटकों, ग्राहकों को स्मार्ट फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए.
मेलास्थल पर आयोजकों द्वारा कूड़ेदान आदि की समुचित व्यवस्था की जाए. कूड़े आदि को इधर-उधर न बिखराकर कूड़ेदान का प्रयोग किया जाए.
मेलास्थल पर कोविड के मानकों और दिशानिर्देशों का समुचित अनुपालन कराने का दायित्व आयोजकों का होगा और निश्चित समयान्तराल पर सैनेटाइजेशन भी किया जाए.

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